सबसे तेज खबर/ शिलाई

पुलिस थाना शिलाई के अंतर्गत रोहनाट क्षेत्र में गुप्त सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई के दौरान एक व्यक्ति के कब्जे से बिना लाइसेंस की बंदूक बरामद की गई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार पुलिस टीम ने संत राम पुत्र दौलत राम निवासी गांव गुमराह, डाकघर कोटी बौंच, तहसील शिलाई के घर की नियमानुसार तलाशी ली। तलाशी के दौरान मकान के एक बैडरूम में बिस्तर के नीचे से एक सिंगल बैरल टोपीदार बंदूक बरामद हुई। पुलिस द्वारा लाइसेंस मांगे जाने पर आरोपी कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाया।

इसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ थाना शिलाई में शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 25 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। बरामद हथियार को कब्जे में लेकर मामले की गहन जांच की जा रही है। एसपी सिरमौर एन.एस. नेगी ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग दर्ज कर आगामी जांच अमल में लाई जा रही है।


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