सबसे तेज़ खबर / शिमला
हिमाचल प्रदेश कोष नियमावली विभाग द्वारा सभी अनुदेशों के तहत राज्यों के सभी पेंशन भोगियों को वर्ष 2025 – 26 के लिए अपना जीवन प्रमाण पत्र आवश्यक दस्तावेजों सहित 1 जुलाई से 30 सितंबर 2025 के मध्य अनिवार्य रूप से जमा करवाने के लिए कहा गया है। विभाग के एक प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए कहा विभाग की वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड किया जा सकता है। जिसे भरकर संबंधित पटवारी, पंचायत सचिव, बैंक मैनेजर तथा हिमाचल प्रदेश सरकार के किसी राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित परवाह कर संबंधित पोस्ट का कार्यालय में जमा करवा सकते हैं।
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